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पुनर्वित्त परिचालन

Announcement

 

रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त सहायता

भारत में आवास वित्त क्षेत्र में वर्तमान में कई प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं (पीएलआई) सक्रिय हैं। संस्थाएं वैयक्तिक उधारकर्ताओं, बिल्डरों, कॉरपोरेट घरानों आदि को आवास की खरीद/निर्माण एवं मौजूदा आवास की मरम्मत/उन्नयन हेतु वित्त प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं को दीर्घकालीन निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, रा.आ.बैंक उनके द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है। निम्नलिखित श्रेणियों के संस्थान रा.आ.बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र हैं:-

  • आवास वित्त कंपनियों (.वि.कं.) के लिए संशोधित दिशानिर्देश
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए संशोधित दिशानिर्देश
क. राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं पर पुस्तिका (नई)
ख.
आवास वित्त कंपनी
ग.
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
घ.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
च.
किफायती आवास निधि (एएचएफ) के तहत पुनर्वित्त योजना (2021-2022)