आवास वित्त कंपनियों का संवर्धन एवं विकास
बैंक का प्रधान अधिदेश देश में आवास वित्त के लिए ऋण प्रदाय कार्यसंजाल (नेटवर्क) को समुन्नत/सुडढ़ करने के लिए आवास वित्त संस्थानों का संवर्धन करना है । बैंक ने स्वयं को एक ऐसे समर्पित आवास वित्त संस्थान बनाने की बजाए इस बारे में एक सुविधादाता की भूमिका की है । इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय आवास बैंक ने मॉडल ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद जारी किया है । राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों की साम्य (इक्विटी) पूंजी में भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए है । राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत सभी आवास वित्त कंपनियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/सीकारी बैंक उन नियमों एवं शतों, जो संबंधित पुनर्वित्त योजनाओं में निर्धारित किए गए है, के अध्यधीन, पुनर्वित्त सायतार्थ ग्राह्य है।
अपनी संवर्धनात्मक भूमिका के भाग के रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की गारंटी देने की एक योजना भी तैयार की है ।
इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता को समझते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार एवं संचालित किए है ।
प्रलेखन
प्रलेखन
परिपत्र
ऋण प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधनअधिनियम,1999 |
|
राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए उधार देने की निष्पक्ष अभ्यास संहिता |
दिशा-निर्देश
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |
योजनाऐं
आवास वित्त कंपनियों के बंधपत्रों की गारंटी की योजना |
प्रशिक्षण
डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें |