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वित्तीय सेवाएं

– उद्देश्य :

बैंक की परियोजना वित्त (प्रत्यक्ष ऋण) गतिविधियाँ अधिनियम की धारा 14 (ख क) के अनुसार की जा रही हैं। बैंक की परियोजना वित्त नीति का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास आवश्यकताओं पर विशेष जोर देने के साथ आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप के माध्यम से देश में समग्र आवास स्टॉक में वृद्धि की सुविधा प्रदान करना है।

– पात्र संस्थाएँ :

  1. सार्वजनिक एजेंसियाँ

बैंक निम्नलिखित सार्वजनिक एजेंसियों को उनके आवास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहता है:

  • राज्य आवास बोर्ड / सुधार ट्रस्ट

  • राज्य स्लम क्लीयरेंस बोर्ड/प्राधिकरण

  • विकास प्राधिकरण

  • नगर निगम / परिषद, शहरी स्थानीय निकाय

  • नई नगर विकास एजेंसियां

  • स्थानीय आवास और शहरी विकास के लिए प्राधिकरण

  • केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के आवास कल्याण संगठन जैसे सी. जी. ई. डब्ल्यू. एच. ओ., ए. डब्ल्यू. एच. ओ., ए. एफ. एन. एच. बी., आई. आर. डब्ल्यू. ओ. आदि।

  • विशिष्ट आवास कार्यक्रमों के लिए स्थापित अन्य एजेंसियां।

  • सार्वजनिक आवास एजेंसियों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष परियोजना के लिए या निरंतर आधार पर विशेष रूप से या निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त रूप से स्थापित एस.पी.वी.।

  • राज्य आवास नीतियों के अनुरूप सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत किफायती आवास परियोजनाएं, जिसमें सार्वजनिक एजेंसियों को किफायती आवास के बड़े पैमाने पर निर्माण/क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है (ई. डब्ल्यू. एस. और एल. आई. जी. आवास पर ध्यान देने के साथ)

सार्वजनिक आवास एजेंसियों की निम्नलिखित परियोजनाएँ वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी:

  • स्लम पुनर्वास/स्लम सुधार परियोजनाएँ।

  • आवासीय आवास परियोजनाएं।

  • टाउनशिप सह आवास विकास परियोजना।

  • टाउनशिप और आवास विकास के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण।

  • आवास निर्माण हेतु भूमि विकास।

  • टर्न-की आवास परियोजनाएं

  • प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप शुरू की गई विशेष आवास परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम ऋण।

  • आवास बस्तियों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।

  • किराये की आवास परियोजनाएँ

  1. कॉरपोरेट्स:

निर्माण वित्तपोषण के लिए कॉरपोरेट्स सुविधा को कॉरपोरेट्स* को उनके कर्मचारियों के किराये/स्वामित्व वाले आवास के लिए विस्तारित किया जाएगा।

*कॉर्पोरेटों का अर्थ उनके कर्मचारियों की आवासीय आवास परियोजनाओं के लिए केंद्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) होंगे

ग. -वित्तीय सुविधाओं के प्रकार

  • मीयादी ऋण – ऋण के उद्देश्य के आधार पर, किसी भी पात्र एजेंसी को 15 वर्ष तक की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है। उधारकर्ताओं को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 वर्ष से तक की अवधि के लिए अल्पावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है।..

ड. – नियम एवं शर्तें

  1. 1. ऋण की अवधि

परियोजना वित्त अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो, सहित अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

  1. सुरक्षा:

उधारकर्ता की प्रकृति के आधार पर, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं::

  • बंधक/अचल संपत्ति पर शुल्क/प्राप्तियों पर शुल्क/बैंक गारंटी/सरकारी गारंटी/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा रसीदें/कॉर्पोरेट गारंटी

  • कोई भी अन्य सुरक्षा, जो मामले दर मामले के आधार पर रा.आ.बैंक को स्वीकार्य हो

  1. सुरक्षा की विस्तार:

सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां/संयुक्त क्षेत्र की एजेंसियां-ऋण की राशि का न्यूनतम 100%

  1. मंजूरी की वैधता

मंजूरी छह महीने के लिए वैध होगी।

  1. ब्याज दरें

सभी परियोजना वित्त ऋणों के लिए ब्याज दरें एजेंसियों/परियोजना की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग और ऋण की अवधि पर आधारित होंगी।

बैंक शहरी स्थानीय निकायों (यू. एल. बी. ) द्वारा किए गए जल और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए विशेष निधि से 4.00% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर वित्तीय सहायता दे सकता है। ऐसी परियोजनाओं के लिए प्रति राज्य स्वीकृत अधिकतम राशि ₹5.00 करोड़ तक सीमित होगी।

  1. पूर्व-भुगतान शुल्क:

एक महीने का नोटिस प्राप्त करने के बाद ऋणों के पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जा सकती है और यह पूर्व-भुगतान की जाने वाली राशि का 0.50% पूर्व-भुगतान शुल्क के अधीन होगा।

  1. चुकौती

  • मूलधन का पुनर्भुगतान समान त्रैमासिक/मासिक किस्तों में किया जाएगा जो कि अधिस्थगन अवधि के बाद अगले तिमाही/माह के पहले दिन से शुरू होगा।

  • ब्याज का भुगतान मासिक/त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें किस्तों का पुनर्भुगतान देय होने से पहले अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।

  1. सेवा शुल्क :

सभी उधारकर्ताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में ऋण राशि का 0.5% सेवा शुल्क (अग्रिम) लिया जाएगा।

  1. अपने ग्राहक को जानें

उधारकर्ताओं का केवाईसी बैंक की केवाईसी नीति के अनुसार किया जाएगा।

बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसियों को कुछ मानदंडों एवं शर्तों को पूरा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नानुसार संपर्क करें।

महाप्रबंधक
परियोजना वित्त विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, चौथी मंजिल
इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003
फोन: (011) 39187128/39187345
ईमेल: pfd[at]nhb[dot]org[dot]in