रा.आ.बैंक से परियोजना ऋण
राष्ट्रीय आवास बैंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न ऋणकर्ताओं को परियोजना ऋण देने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है । परियोजना ऋण के लिए पात्र एजेंसियां होती हैं :
1. सार्वजनिक एजेंसियां
केन्द्र या राज्य कानूनों के द्वारा गठित या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एजेंसियां निम्नानुसार हैं :
2. सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत माइक्रो फाइनेंस संस्थान/स्व सहायता ग्रुप/गैर सरकारी संगठन/सोसायटियां । धारा 25 कंपनियां ।
3. संयुक्त उद्यम और सार्वजनिक निजी साझेदारी
बैंक विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं जैसे टाउनशिप विकास, भूमि अधिग्रहण एवं विकास, स्लम पुनर्विकास परियोजनाएं आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन्हें नीचे तीन मुख्य शीर्षों यथा विशेष परियोजनाएं, सामान्य परियोजनाएं और अल्पकालिक सहायता के अन्तर्गत विभाजित किया गया है :
* स्लम पुनर्विकास परियोजनाएं
* ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आदि के लिए आवास
* टाउनशिप एवं आवास विकास परियोजनाएं
* निजी भूखंडों या ग्रुप हाउसिंग को मकान निर्माण के लिए
* टाउनशिप और आवास विकास के लिए भूमि अधिग्रहण
* आवास तथा अन्य सुविधाओं यथा सड़कों, जलापूर्ति, वर्षा जल निकास नाले, सीवरेज सिस्टम आदि के प्रावधान के लिये भूमि विकास
* आवास निर्माण योग्य भूखंडों हेतु भूमि विकास*
* कर्मचारी आवास
* प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिये विशेष आवासीय परियोजनाएं
* जल और सफाई : बैंक माइक्रो फाइनेंस संस्थानों/स्व सहायता संगठनों/शहरी स्थानीय निकायों को अपने आवास वित्त कार्यक्रम के भाग स्वरूप जल और सफाई कार्यक्रमों के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
* आवास परियोजनाओं से सम्बद्ध सार्वजनिक एजेंसियों को अधिकतम 2 वर्ष के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता ।
स्थिर या फ्लोटिंग ब्याज दरें लेने का विकल्प उपलब्ध है । ब्याज दरों का निर्धारण बैंक की प्राइम ऋण दर पर आधारित होता है ।
राआबैंक बाजार की परिस्थितियों, वाणिज्यिक हितों आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ब्याज दरों की समीक्षा करके पुनर्निर्धारण करता है । ब्याज दरों में किये गए संशोधन फ्लोटिंग दर विकल्प वाले ऋण खातों में बकाया राशि पर लागू होंगे । स्थिर ब्याज दरों के मामले में, राआबैंक 3 वर्ष पूरे होने के बाद बकाया ऋणों पर ब्याज दरों की समीक्षा करके पुन: निर्धारित कर सकता है । इसके लिये 3 वर्ष पूरे होने के बाद अंतिम तारीख 30 जून/31 दिसम्बर होती है । ऋणकर्ताओं को इन मामलों में छूट होगी कि वे या तो संशोधित दरें स्वीकार करें या बकाया राशि बिना किसी समय-पूर्व भुगतान के प्रभार दिये बिना लौटा दें यदि उन्हें संशोधित दरें स्वीकार्य नहीं हों ।
घ. समय-पूर्व भुगतान प्रभार
ऋणों को समय-पूर्व चुकता करने पर प्रभार सहित ऋण लौटाने की अनुमति होती है ।
फ्लोटिंग दर के ऋणों पर : राशि का 0.50% चुकता करना होगा
स्थिर दर के ऋणों पर : 0.50% से 1.50% तक, शेष परिपक्वता अवधि के अनुसार
ड़. वित्त पोषण की सीमा और ऋण की अवधि
वित्त पोषण की सीमा परियोजना की किस्म और राआबैंक द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग पर आधारित होती है । यह परियोजना लागत के 65 से 100 प्रतिशत के बीच होती है ।
ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होती है ।
परियोजना वित्त को निम्नलिखित किसी एक या अधिक से जो एजेंसी/परियोजना पर आधारित होता है, प्रतिभूतिकृत किया जाता है :
राआबैंक परियोजना प्रस्तावों का शीघ्र निपटान करके और व्यक्तिगत आधार पर ध्यान देकर बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराता है । यह परियोजना तैयार करने में अपेक्षित वित्तीय एवं तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है और मार्गदर्शन, यदि ऋणकर्ता चाहे, भी करता है ।
ज. वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
राआबैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसियें को कुछ मानदंडों एवं शर्तों को पूरा करना होता है। अधिक जानकारी के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क करें :
उप महा प्रबंधक
परियोजना वित्त विभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल
इंडिया हैबीटैट सेंटर, लोधी रोड
नई दिल्ली – 110 003
फोन (011) 39187182/39187324
ईमेल : pfd[at]nhb[dot]org[dot]in